उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एनआरआई व पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता के आधार पर विचार करने के लिए कहा है। अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
दोनों टीके लगवाने पर ही प्रवेश
उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं जिन्हें टीका लगाया गया है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में अकादमिक वर्ष अगस्त-सितंबर से शुरू हो रहा है। ज्यादातर विदेश देश टीकाकरण प्रमाण पत्र तभी स्वीकार करते हैं जब उस पर पासपोर्ट नंबर हो।
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