सेंट्रल विस्टा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना, नहीं रुकना चाहिए काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक की मांग को मकसद से प्रेरित बताया, याचिकाकर्ताओं पर एक लाख का जुर्माना विपक्ष पेश कर रहा झूठी धारणा।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा को बेहद अहम व जरूरी राष्ट्रीय परियोजना बताते हुए कहा, इसका काम बंद नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने काम रोकने की अर्जी को खास मकसद से प्रेरित बताते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस ज्योति सिंह ने सोमवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही परियोजना की कानूनी वैधता को मान्यता दे चुका है।
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