पान मसाला पर खुदरा बिक्री आधार पर देना होगा जीएसटी उपकर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं पर एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) उपकर खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर आधारित होगा। पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों पर पहले 28 फीसदी जीएसटी के अलावा उस पर मूल्य के अनुपात में उपकर लगता था। अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, इस कदम से तंबाकू निर्माताओं को अब पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों के कारखाने से बाहर निकलते समय अंतिम खुदरा मूल्य पर उपकर चुकाना होगा। इससे कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि उपकर को कारखाना के स्तर पर ही वसूल लिया जाएगा।
वस्तु और सेवा कर - Goods and Service Tax (GST)
खुदरा बिक्री मूल्य - Retail Selling Price (RCP)
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